सूचना अधिकार अधिनियम 2005 संसद का अधिनियम है जिसे भारत के राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को
मंजूरी दी।
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार देने की एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना है।
अधिनियम के अनुसार सी-डॉट सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया है। सी-डॉट के बारे में सूचना के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता हैः
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